प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें

बलरामपुर.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा द्वारा जिले में स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1 (घघ) को 04 मई से प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, आरेंज एवं रेड जोन में 04 मई से मदिरा दुकान खोले जाने तथा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन एवं ग्राहकों के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर शराब की बिक्री की जा रही है ।

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