फर्जी तरीके से गलत मकान दिखाकर रजिस्ट्री कराने तथा लोन लेने वाला आरोपी गया जेल
भोपाल. जिला न्यायालय में मुख्य न्याायिक दण्डोधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में षड्यंत्रपूर्वक मकान की रजिस्ट्री कराने तथा लोन प्राप्ति कर किस्ते न जमा करने वाले आरोपी मुकेश पाल ने जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया और कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया हैए ना ही उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्याा शुक्ला ने बताया कि आरेापी के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया हैए एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का अपराध है जो कि आजीवन कारावास की दण्डरता से दण्डआनीय होकर सत्र न्याशयालय द्वारा विचारणीय हैए अतरू आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना विधिसंगत नहीं है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यागयालय द्वारा आरोपी मुकेश पाल की जमानत निरस्तु कर दी गयी और आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्लाअ ने बताया कि आरोपी मुकेश पाल द्वारा ऋषि पाराशर के साथ मिलकर ग्राम नीलबड स्थित प्लॉट नं. 251, 252 पर निर्मित ब्लुक हाईटस मल्टीे जो हरिनगर हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में स्वपयं के नाम व अन्य 5 आरोपी जितेन्द्राए देवेन्द्रम के नाम क्रमशरू फ्लेट नंण् एफ. 4, 5, 4 अर्ध निर्मित प्रापर्टी के स्थाकन पर पूर्ण निर्मित आशियाना मल्टी् की फोटो खिंचवाकर षड्यंत्रपूर्वक ऋषि पाराशर से पंजीयन कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीन करा लिये तथा फ्लेट निर्माण की कुल राशि 40,50,000 रूपये फर्जी तरीके से आधार होम फायनेंस कंपनी से अपने नाम से लोन पास करा लिया तथा आरोपी द्वारा लोन की किस्त् जमा नहीं की गई। आरोपी मुकेश पाल द्वारा अपने मेमोरेण्ड0म में बताया कि नीलबड में ब्लू् हाइटस नाम से मल्टी। बना रहा है उसमें फ्लेट लेने व देवेन्द्र कुमार दीवना को ले जाकर ऋषि पाराशर से मिलवाने तथा आधार होम फायनेंस से लोन करवाने के तथ्यर तथा उसे एक लाख रूपये दिये जाने खाने पीने में खर्च करना बताया गया। पुलिस द्वारा थाना एमण्पीण् नगर के अपराध क्रमांक 564/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश पाल को गिरफ्तार किया गया।