फालिये से मारपीट करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी रश्मि मंडलोई द्वारा फालिये मारपीट करने के आरोप मे आरोपी बाटा पिता कानाए निवासी कढाई पानी फल्या अतरसंभाए थाना सिलावद जिला बड़वानी को धारा 294ए 323ए 506ए 34 भादवि एवं 25बी आयुध अधिनियम में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15/11/2020 को शाम 06.00 बजे फरियादी दरजी का बकरी का बच्चा बाटा पिता काना के खेत में घुस गया था जिसे फरियादी पकड़ने गया था तब आरोपी बाटा फरियादी को मां.बहन की गंदी-गंदी गालिया देने लगा। गालिया देने से मना किया तो आरोपी फरियादी के साथ झुमा झटकी करने लगा। आरोपी के हाथ में फालिया था जो झुमा झटकी से फरियादी के मुंह पर लग गया जिससे चोट लग गई और मुंह से खुन निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। इतने में बाटा की पत्नी ने पत्थर उठाकर फरियादी के सिर पर मार दिया जिससे चोट लगी और खून निकलने लगा। बाटा के साथ उसके पिता काना पिता घुसावड़ा था जिसने भी फरियादी को गंदी-गंदी गालिया दी और बोल रहा था कि इसको जान से खत्म कर दो बाटा और उसकी पत्नी मारपीट करते समय बोल रहे थे कि अब तेरी बकरी का बच्चा मेरे खेत में घूसा तो तेरे को जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट फरियादी के लड़के जैनसिंह ने थाना सिलावद में की। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सिलावद पर अपराध क्रमांक 201/20 धारा 294, 323, 506,34 भादवि एवं 25बी आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से उन्हें केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।