बकरे चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457ए 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 30/09/2019 को फरियादी के घर के सामने पशु बांधने के पडाल्या में 8.10 बकरे बकरिया शाम को 06.00 से 07.00 बजे बांधकर सो गया था। सुबह दिनांक 01/11/2019 को उठकर देखा तो 02 बकरे नहीं दिखे जिसकी आसपास व बाहर के गांव में भी तलाश की किंतु कोई पता नहीं चला। दिनांक 02/10/2019 को सुबह गांव के बलराम ने बताया कि खेत से वापस घर आते समय रात्रि में टार्च की लाइट में करीबन 12 बजे एक मोटर सायकल पर दो लोग दोनों बकरे को घोडल्या की तरफ पवन और सावन को को ले जाते हुए देखा। पता चलने पर वह ओर उसका लड़का ग्राम कुंजरी पवन और सावन के घर गये। जहॉं दोनों के घर ताला लगा हुआ। आस पास तलाश करने पर नहीं मिले। फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई । आरोपीगण के विरूद्ध धारा 457ए, 380 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सावन पिता रमेश दिनांक 25/02/2020 से फरार था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ताल के माध्यरम से माननीय न्या्यालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा आपत्ति ली गई। माननीय न्याकयालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी जमानत निरस्ती की गई।