बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर विधिक शिविर का आयोजन

बिलासपुर. टीटीई स्टाफ,स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों एवं चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित विधिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आज दिनांक 21 अगस्त, 2019 को बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफार्म 01 पर राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे मंडल प्रशासन तथा बचपन बचाओ आंदोलन छ.ग. के संयक्त संयोजन में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर एक दिवसीय विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव श्री बृजेश राय, विधिक सलाहकार श्री बी.बी.मिश्रा तथा स्टेशन निदेशक एवं मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री किशोर निखारे एवं राज्य समन्वयक बाल संरक्षण डा.सोमा नायर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री किशोर निखारे ने एकीकृत शिकायत पोर्टल रेल मदद एप के माध्यम से शिकायत करने के प्रावधान के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। साथ ही सभी ट्रेन टीटीई स्टाफ को गाडियों में इस तरह के बच्चे पाये जाने पर तुरंत चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नं. 1098 पर, बचपन बचाओ आंदोलन के हेल्पलाइन नं. 18001027222 पर या रेल मदद एप के माध्यम से सुचित करने का विशेष आग्रह किया गया। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि तस्करों द्वारा बच्चों को ट्रेनों के द्वारा दूसरे राज्यों में ले जाकर उनसे बाल मजदुरी का कार्य कराया जाता है इसकी रोकथाम आवश्यक है। सुरक्षित बचपन के माध्यम से ही सुरक्षित समाज की कल्पना की जा सकती है। उपस्थित अतिथियों द्वारा जरूरतमंद बच्चों को राज्य एवं जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई। अतिथियों ने कहा बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु हमें मिलजुलकर कार्य करना है। इस दौरान नोबेल पुरस्कार प्राप्त श्री कैलाश सत्यार्थी के जीवन एवं कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। श्री कैलाश जी कहते थे कि हर बच्चा आगे बढने के लिए पूरी तरह से आजाद हो। उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। शिविर में बिलासपुर स्टेशन में कार्यरत टीटीई स्टाफ तथा चाइल्ड लाइन के कर्मचारीगण अधिकाधिक संख्या में उपस्थित थे।

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