बस कंडेक्टर से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बस में कंडेक्टरी करता है दिनांक 11.12.2020 को शांम करीब 06ः05 बजे बस स्टेण्ड शाहगढ से रवाना होकर टीकमगढ तिराहा बस लेकर पहुचा कि वहा पर खडे गोविन्द्र यादव, चाली यादव डंडा लिये और अस्सू यादव एवं अन्य लडके बस में बैठ गये और अश्लील गालियां देते हुए जब सिमरिया गांव पहुंचे तो चारों लोग शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। फरियादी ने रूपए देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने फरियादी को पकड़कर नीचे खींच लिया और मारपीट करने लगे, जिससे फरियादी को चोट कारित हुयी। जब फरियादी ने टिकिट बुक से रूपये देना चाहे तो अभियुक्त चाली यादव ने टिकिट बुक में रखे 5700 रूपये छीनकर भाग गया। अभियुक्तगण ने गांलिया देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना शाहगढ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।