बस स्टैंड पर अवैध हथियार लेकर घूमने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटे राजा उर्फ छोटू निवासी ग्राम कंनिया थाना भागगढ जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किचौक कंनिया थाना भानगढ में मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कंनिया बस स्टैण्ड आम रोड़ पर छोटे राजा बुंदेला बड़ा सा चाकू हाथ में लेकर घूम रहा था और लोगों को डरा रहा था। मुखबिर की सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचने पर बस स्टैण्ड पर मुकेश जैन की दुकान के सामने आम रोड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से धारदार चाकू मिला। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटे राजा उर्फ छोटू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।