बाबरी विध्वंश मामला : कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेताओं में खुशी की लहर, आरोपी बनाए गए 32 लोग हुए बरी

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बिलासपुर. बाबरी मस्जिद को गिराये जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में 32 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट से फैसला सुनाये जाने के बाद शहर के भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, आपस में एक दूसरे को बधाई देते देखे गए। क्योंकि इस मामले में भाजपा नेताओं को आरोपी बनाया गया था। बाबरी मस्जिद गिराये जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माना था। इस मामले में अंतिम फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को अज्ञात लोगों ने गिरा दिया था। इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले हैं जिसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सभी 32 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। भाजपा और आरएसएस जुड़े लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।  वहीं कोर्ट के फैसले पर कांग्रेसियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी विशेष अदालत ने दर किनार करते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का यह फैसला समझ से परे है। आज के इस फैसले के लिए इतिहास गवाह रहेगा। 28 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराये जाने का मामला देश की अदालत में चलता रहा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमाभारती सहित 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 लोगों का निधन हो चुका है। बाकी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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