बाबा रामदेव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली. बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोरोनिल से कोरोना के इलाज के दावे के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की गई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के वसंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती. इस मामले में पहले जयपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. ऐसे में एक जैसे आरोपों के लिए दूसरे राज्य में एफआईआर की जरूरत नहीं है.
इस मामले में बुधवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जयपुर में इसी मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कोरोनिल कभी खरीदा नहीं, न ही इस्तेमाल किया. उसने सिर्फ बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर शिकायत की.
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में हुई थी. शिकायतकर्ता को सीधे आयुष मंत्रालय में शिकायत देनी चाहिए थी. जिसे शिकायतकर्ता ने नहीं किया. आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को इम्युनिटी पावर बूस्टर के तौर पर बेचने की स्वीकृति दे दी है.
शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर जयपुर में एफआईआर दर्ज हो सकती है तो दिल्ली में उनकी शिकायत पर क्यों नहीं. क्या जयपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस के आईपीसी में कोई अंतर है. दोनों पुलिस अलग-अलग आईपीसी पर काम करती हैं.