बिलासपुर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपा एक हजार करोना पीपीई किट
बिलासपुर.कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु ज़िला प्रशासन बिलासपुर द्वारा 14 अप्रैल 2020 को बढ़ाकर 3 मई 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लॉकडाउन किया गया है एवं सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस पर से आज 15/04/20 को पुलिस कप्तान श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा बिलासा गुड़ी पुलिस लाइन बिलासपुर में मीटिंग आयोजित कर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारीयो को निम्नलिखित बिंदुओं पर दिशा निर्देश देते हुए कड़ाई से पालन करने हेतु आदेशित किया गया।
◆ सुबह सभी नाकेबंदी पॉइंट्स को कड़ाई से चेक किया जाए।
◆ होम क्वॉरिटाईन किए गए लोगों को चेक करने हेतु रजिस्टर मेंटेन किया जाए।
◆ सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कढ़ाई से रोक-टोक किया जाए
◆ बेवजह घूमने वाले मोटर सवार व्यक्तियों को शक्ति के साथ समझाइश दिया जाए।
Covid-19 की महामारी आज पूरे विश्व मे व्याप्त है जिसके कारण पीपीई कीट की कमी सभी जगहों पर है बिलासपुर जिले में भी उक्त किट की अनुपलब्धता को देखते हुए पुलिस महा निरीक्षक श्री दीपांशु काबरा के द्वारा मुम्बई निवासी मनीष मुन्द्रा से संपर्क कर उनसे 1000 कोरोना पीपीई किट (पर्सनल प्रोटक्शन इक्विपमेंट) उप्लब्ध कराकर स्वास्थ्य विभाग को भेंट किया गया जिससे लोगो का covid-19 का जांच किया जा सकेगा.
देश मे covid-19 जैसी महामारी के कारण जिले को lockdown रखा गया है इसके बावजूद भी आज कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पैदल एवं मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में घूमते पाए गए जिन पर धारा 188 के तहत कारवाही की गई
थाना सिविल लाइन से 01 प्रकरण 04 आरोपी। थाना तारबाहर से 01 प्रकरण 01 आरोपी, थाना सरकंडा से 5 प्रकरण 06 आरोपी, थाना सिरगिट्टी से 2 प्रकरण 4 आरोपी, थाना सीपत से 4 प्रकरण 04 आरोपी, थाना मस्तूरी से 5 प्रकरण 05 आरोपी, थाना रतनपुर से 4 प्रकरण 06 आरोपी, थाना हिर्री से 01 प्रकरण 01 आरोपी, थाना पचपेड़ी से 3 प्रकरण 03 आरोपी, इस प्रकार आज कुल 33 प्रकरण में 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अब तक शासन के नियमों का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुल लगभग 140 से अधिक प्रकरण पर धारा 188, 03 महामारी अधि0 के तहत कार्यवाही की जा चुकी है साथ ही 55 से अधिक अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो की विरुद्ध 34 (1) (क) आबकारी एक्ट के तहत कायवाही की गई।