बैंक डकैती के मामले में दो सिमी के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास

File Photo

भोपाल. विशेष न्यायालय एनआईए मुकेश कुमार द्वारा सिमी के आरोपी अबु फैजल एवं इकरार शेख को धारा 395/397 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी की गई न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य तथा तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को कठोर सजा दी गई। प्रकरण में इकरार शेख द्वारा साक्षियों की पहचान की गई थी। आरोपी अबु फैजल के फिंगरप्रिंट घटना स्थल से प्राप्त हुये थे विवेचना के दौरान फिंगरप्रिंट की जांच कराई गई जो पुष्ट हुई थी। मामला जिला देवास का था जिसे उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विचारण हेतु भोपाल स्थानांतरित किया गया था। आरोपीगण भोपाल के बहुचर्चित मणिपुरम गोल्ड डकैती के मामले तथा और अन्य मामलों में पूर्व से ही जेल में बंद हैं। जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल द्वारा मामले के संबंध में जानकारी देते हुुये बताया गया कि दिनांक 24/08/2009 को जिला देवास के थाना विजयागंज मंडी में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ था कि बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा विजयागंज मंडी में शाम के 4.30 बजे जब बैंक का लेनदेन का कार्य पूर्ण हो गया थाए इतने में चार लोग मैंन गेट से अन्दर आये जिसमे से तीन ने मंकी कैप पहनकर मुंह बांधा था जबकि चौथे खुले मुंह का गहरे सावले रंग का व्यक्ति था उसके बाल खिचड़ी सफेद रंग थे चारों के हाथ में सिल्वर कलर की चपटी पिस्टलें थी। बैंक के कर्मचारियों को केविन की और मुंह करके खड़ा कर दिया और स्ट्रोंग रूम के पास बैंक मैनेजर को लेजाकर थप्पड मारते हुये सेफ खोलने के लिये बोला और मोबाईल ले लिया और सेफ खुलवाकर लगभग बैंक से 962000 रूपये लूटकर भाग गये जिस पर धारा 392 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। दिनांक 05/06/2011 को एसटीएफ/टीएस म0प्र0 भोपाल द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 04/2011 में आरोपी अबु फैजलए इकरार शेख तथा अन्य से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा जिला देवास के बैंक ऑफ इण्डिया में लूट किये जाने की बात की स्वीकार की गई थी। संपूर्ण विवेचना उपरापंत अभियोग पत्र देवास विशेष न्यायालय में पेश किया गया था।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!