भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) में भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर (Harsh Mander) को फिलहाल नहीं सुना जाएगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरी याचिका दायर करने वाले दंगा पीड़ितों के वकील पक्ष रख सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि हम दूसरे याचिकाकर्ताओं को सुन सकते हैं. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को इसपर सुनवाई नहीं करना चाहिए.
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने शाहीनबाग में जाकर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम किया. मंदर ने कहा था कि जो कुछ होगा सड़क पर ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास न जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला था.
तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में स्थिति अभी सही नहीं है, इसलिए पुलिस ने भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया है.