मंदिर की दानपेटी से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त उमेश उर्फ उम्मी पिता खुमान आदिवासी निवासी अमरमऊ थाना शाहगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना शाहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम अमरमऊ में दुर्गा माता का मंदिर है। दिनांक 24.10.2020 को शांम करीब 04 बजे मंदिर की सफाई करते समय देखा कि मंदिर की दानपेटी का ताला टूटा था जिसमें चढोत्तरी के लगभग 15000 रूप्ये नगद थे जो नही मिले कोई अज्ञात चोर दान पेटी का ताला तोडकर चोरी कर ले गया। थाना शाहगढ में उक्त मामले का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त से चोरी किये गये रूप्ये जप्त किये तथा दिनांक 07.12.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी उमेश उर्फ उम्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।