मदिरा दुकान अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी.  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा द्वारा जिले में स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1 (घघ) को आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिले के समस्त मदिरा दुकानों के संचालन के समय में आंशिक संशोधन करते हुए अब प्रातः 09.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, आरेंज एवं रेड जोन में मदिरा दुकान खोले जाने तथा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

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