महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी के लिए 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक हुआ सम्पन्न

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सागर. लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण (वेवीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वेवीनार का शुभारंभ संयुक्त संचालक लक्ष्मण सिंह कदम के उद्वोधन के साथ किया गया। वेवीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फोरेंसिक ऐविडेंस इन सेक्सुअल अफेंसेस, स्किल डेपलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस.सी./एस.टी. एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान महिलाओं के विरूद्ध साइवर क्राइम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनेस एण्ड सपोर्ट फाॅर विक्टिम इन सेक्सुअल अफेंसिस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना पाॅक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान, ह्यूमन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला सम्बन्धी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रासीक्यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्ताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आईपीएस अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। यह ऑफलाइन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीड़िता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।

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