महिला का पीछा कर छेड़छाड़ एवं अश्लील बातें करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैरसिया श्रीमती श्वेता तिवारी के न्यायालय में स्त्रीे की लज्जा् भंग करने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मिथिलेश चौबे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्त अपराध बालिकाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित हैए इसलिये आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा।

केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्तक जमानत माननीय न्याोयालय द्वारा आरोपी शैलेन्द्रस मीणा की जमानत निरस्तन कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।  एडीपीओ मिथिलेश चौबे ने बताया कि पीडिता द्वारा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई कि उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा को पीडिता पिछले 2.3 साल से जानती हैए करीबन 2 महीने पहले आरोपी ने कही से पीडिता का मोबाइल नंबर ले लिया और उसके साथ अश्लीरल बाते करने लगा। पीडिता ने कई बार उसे फोन लगाने से मना किया पर आरोपी नहीं माना और दिन.प्रतिदिन उसका पीछा करने लगा। दिनांक 05.10.2020 को करीबन 6 बजे पीडिता अपने घर के बाहर घूम रही थी तभी आरोपी शैलेंद्र उसके पीछे आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीडिता के चिल्ला ने पर उसके मम्पीे.पापा एवं भाई बाहर आ गये तो आरोपी पीडिता को मां.बहन की गाली देने लगा ए मना करने पर आरोपी ने पीडिता के साथ झूमाझटकी की। पीडिता के भाई द्वारा बीच.बचाव किया गया तो आरोपी वहां से भाग गया और पीडिता को शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा उक्ती अपराध थाना नजीराबाद अंतर्गत धारा 354, 354, 354 डी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफतार कर न्या यालय के समक्ष पेश किया गया।

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