महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर कुशवाहा की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाने मे इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08.12.2020 के रात करीब 9ः30 बजे की बात है मै घर पर थी, पति काम पर गया था मै बाथरूम करने घर के पीछे गयी तो वहां पर गांव का रहने वाला नंदकिशोर और महेश कुशवाहा मेरे घर के पीछे की तरफ लगी टटिया कूदकर मेरे घर के आंगन में आ गये। नंदकिशोर ने मेरा हाथ पकड़ा ओर अपनी तरफ खींच लिया मुंह दबाकर दोनों मुझे खींचकर पीछे खेत की तरफ ले गए। इतने मे मेरे पति वहां पर आ गए तो दोनों ने मेरे पति की लात घूसों से मारपीट की और वहां से भाग गए और जाते-जाते बोल रहे थे कि किसी को बताया जो जान से मार देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें।माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नंदकिशोर कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।