महिला को जलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से किया दंडित

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सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, देवरी ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.2018 को थाना बीना में रात्रि में ग्राम बुखारा में आगजनी की सूचना संतोष कुशवाहा द्वारा 100 डॉयल पर दी गयी थी, सूचना प्राप्त होने पर 100 डायल मौके पर पहुंची, देखा मिथलेश कुशवाहा के घर आग बुझाई गई। आगजनी के दौरान आग बुझाते समय राधा कुशवाहा, ममता, मिथलेश कुशवाहा आग बुझाने के दौरान झुलस गए थें। राधा बाई गंभीर रूप से जली हुई थी जिसे ईलाज हेतु बीना अस्पताल भेजा गया था, जहां राधा बाई की मृत्यु हो गई।

 

राधाबाई ने मृत्यु पूर्व कथनों मंें बताया था कि पुरानी रंजिश पर से शंकर उर्फ रामशंकर कुशवाहा एवं अन्य ने उनके घर पर आग लगाई है। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा मामले में आई साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत कराया एवं मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी रामशंकर को धारा 302 एवं 436 भादवि में दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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