महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कुंदन पिता धनसिंह अहिरवार उम्र 33 साल निवासी बेरसला थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.12.2020 के शांम 6 बजे फरियादिया अपने खेत पर गयी थी और वही लकडि़या इकट्ठी करने लगी तभी अभियुक्त कुंदन अहिरवार आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा तो फरियादिया चिल्लाने लगी और उसने अपने पति एवं बेटे के लिए आवाज लगाई तो आरोपी फरियादिया को छोड़कर चला गया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। जब फरियादिया का पति आरोपी के घर उलाहना देने गया तो अभियुक्त कुंदन एवं प्रहलाद अहिरवार ने उसके साथ मारपीट की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना केसली में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कुंदन अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।