महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अनिल चौहान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी अवतार सिंह लोधी निवासी ग्राम गौंची थाना भानगढ तहसील बीना जिला सागर जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने अपने कथनों में बताया कि अभियुक्त अवतार सिंह धमकी देता है कि मुझसे शादी करो नही तो वह उसके माता-पिता को जान से खत्म कर देगा। दिनांक 18.08.2020 को दिन के करीब 01ः00 बजे घर पर जब अभियोक्त्री अकेली थी तो अभियुक्त अवतार सिंह लोधी आया और कहने लगा कि साथ चलो शादी करना चाहता है, अभियोक्त्री ने मना किया तो अभियुक्त ने फिर से माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी तो अभियोक्त्री डर गयी और उसके साथ चली गयी। अभियुक्त, महिला को ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अभियुक्त अभियोक्त्री को लेकर कंजिया चौकी ले आया। फरियादिया ने उक्त घटना के बारे में अपनी मॉ को सारी बात बताई। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अवतार सिंह लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।