मारपीट करने वाले आरोपीगण को 6-6 माह के सश्रम कारावास से किया गया दंडित

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सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रश्रम श्रेणी बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले अभियुक्तगण हरिराम लोधी, रधुवीर लोधी, लखन लोधी एवं भरत लोधी उपरोक्त सभी निवासी ग्राम गनियारी थाना बण्डा जिला सागर, प्रत्येक को धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपए का अर्थदण्ड एवं 324/34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.2013 को फरियादी एवं उसके परिवारजनों को आरोपीगण हरिराम, रधुवीर, लखन एवं भरत ने गांलिया दी एवं उनके साथ मारपीट की। हरिराम ने फरियादी को कतरना से एवं अन्य आरोपीगण ने पत्थर से मारपीट की जिससे फरियादी एवं परिवार के अन्य लोगों को चोट कारित हुई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बण्डा ने दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 323/34,324/34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तदुपरांत कोर्ट में चालान पेश किया। जहॉं विचारणोपरांत मामले में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी हेमंत सविता बण्डा की अदालत ने अभियुक्तगण हरिराम लोधी पिता खुमान सिंह लोधी उम्र 64 साल, रधुवीर लोधी पिता हरिराम लोधी, उम्र 39 साल, लखन लोधी पिता हरिराम लोधी उम्र 34 साल एवं भरत लोधी पिता हरिराम लोधी उम्र 30 साल उपरोक्त सभी निवासी ग्राम गनियारी थाना बण्डा जिला सागर, प्रत्येक को धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये का अर्थदण्ड एवं 324/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूप्ये अर्थदण्ड से दंडित किया।

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