मारपीट करने वाले आरोपीगणों को एक-एक वर्ष का कारावास

File Photo

ओरछा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 02.05.2014 को सभी आरोपीगणों बृजकिशोर, मानवेन्‍द्र एवं रामकिंकर निवासी मौनपुरा के द्वारा फरियादी नंदकिशोर आहत राम‍मूर्ति को कुल्‍हाड़ी एवं लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। उक्‍त घटना पर फरियादी की थाना पृथ्‍वीपुर में अपराध क्रमांक 146/2014 अंतर्गत धारा 323, 324, 506(बी) भादवि अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्‍यायालय ओरछा में पेश किया गया। न्‍यायालय द्वारा आज दिनांक 07.01.2020 को निर्णय पारित कर आरोपीगणों को धारा 323 भादवि में तीन-तीन माह की सजा एवं 1000-1000 रूपये का जुर्माना एवं धारा 324 भादवि में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त जुर्माने की राशि में से धारा 357 सीआरपीसी के अंतर्गत आहत नंदकिशोर को 4000 रूपये एवं आहत राममूर्ति को 1000 रूपये क्षतिपूर्ति आदेश जारी किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!