मारपीट के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 10.06.2017 की रात्रि को फरियादी संतोष लोधी ग्राम गरौली स्थित स्वयं के आवास पर अपने परिवार के साथ आंगन में सो रहा था। रात्रि 11:00 बजे के लगभग आरोपी जमना लोधी ने फरियादी के सोते वक्त उसके ऊपर पत्थर पटक दिया जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आयी। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस से फरियादी संतोष लोधी को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उपचार के बाद आरक्षी केन्द्र कुड़ीला को देने पर थाना कुड़ीला द्वारा अपराध क्रमांक 142/2017 अंतर्गत धारा 325 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष चालानी कार्यवाही आरक्षी केन्द्र कुड़ीला द्वारा की गई। श्रीमान् न्यायालय द्वारा आज दिनांक 04.02.2021 को संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपी जमना लोधी तनय छुट्टी लोधी को भा.दं.सं. की धारा 325 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार राय द्वारा की गई।

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