मारपीट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26.12.2003 को आरोपी किशनपाल द्वारा फरियादी जगभान की लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई जिससे जगभान को अस्थिभंग हुआ था। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 01/2004 अंतर्गत धारा 325,34 भादवि विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत माननीय न्‍यायालय ओरछा के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक 16.02.2021 को माननीय न्‍यायालय ओरछा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी किशनलाल पाल निवासी मजरा बनगांय को दो वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्‍द्र कुमार शर्मा द्वारा की गई।

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