मारपीट के दो आरोपियों की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 15.06.2020 को रात्रि में 08:00 बजे फरियादिया भागो रैकवार ग्राम बराना स्थित अपने मकान के बाहर मछल बेंच रही थी। गांव का रामदयाल कुशवाहा मछली लेने आया और मछली के पैसों पर से उसका फरियादिया से वातावरण हो गया इसी बात पर से आरोपी रामदयाल कुशवाहा, अमित जोशी एवं मुकेश कुशवाहा सभी आरोपीगण निवासी ग्राम बराना फरियादिया को मां-बहन का अश्लील गालियां देते हुए लाठी, कुल्हाड़ी लेकर आए। तभी फरियादिया का पति घर से बाहर आया और गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने फरियादीगण भगवानदास, भागो, रामकिशोर, रज्जीबाई एवं जगदीश से मारपीट की जिससे उन्हें चोंटें आईं और आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। तत्पश्चात् फरियादीगण के द्वारा थाना लिधौरा में घटना के संबंध में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर थाना लिधौरा में अपराध क्रमांक 191/2020 अंतर्गत धारा 326, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. के तहत मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिरवार द्वारा व्यक्त किया गया कि दौरान विवेचना आहतगण के एक्स-रे परीक्षण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अनुसंधान कार्य जारी है तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित की जानी है। इस स्टेज पर आहतगण को कारित चोंटों की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय जतारा के मत में नियमित जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय जतारा द्वारा आरोपीगण मुकेश कुशवाहा एवं अमित जोशी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।