माह मई एवं जून में प्रत्येक प्रवासी मजदूर को मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न
बिलासपुर. सरकार द्वारा अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य, केन्द्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से वापस आये छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिये पात्र होंगे, जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड जारी न हो या किसी अन्य राशनकार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं श्रम विभाग के जिला अधिकारियों के माध्यम से पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एंट्री की जायेगी जिसमें उनका नाम पिता या पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर की एंट्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एंट्री एक साथ की जायेगी। सभी सदस्यों के आधार नंबर की एंट्री की जायेगी। प्रत्येक परिवार के एंट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाईल नंबर की एंट्री अनिवार्य रूप से की जायेगी। खाद्यान्न वितरण की पावती संबंधित परिवार को उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। पात्र प्रवासी व्यक्ति, परिवार, सदस्य को एक सर्वर में एंट्री के बाद आईडी प्रदान की जायेगी। इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त होगा।