मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा केे द्वारा मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मार के हत्या करने वाले आरोपी पिंटु पिता अंबाराम उम्र 27 वर्ष निवासी चिराग्या फल्या ग्राम खडकी जिला बडवानी की धारा 302,323,504,34 भादवि में जमानत याचिका खारीज की। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 19.05.2020 को ग्राम खड़की में मृतक ईठा पिता गेंदीया और आरोपी पिंटु के बीच पुराने विवाद को लेकर झगडा हुआ। आरोपी पिंटु ने ईठा और उसकी पत्नी सुरलीबाई को उनके घर जाकर गालिया दी व मना करने पर आरोपी पिंटु और उसकी पत्नी शेम्पुबाई ने जान से मारने की नियत से मृतक ईठा के सिर पर लाठी और पत्थर से मारपीट की एवं बीचबचाव करने पर सुरलीबाई को भी लाठी से मार दिया जिससे ईठा की मौके पर ही मौत हो गई।आरोपी पिंटु और उसकी पत्नी वहां से फरार हो गये। फरियादी सुरलीबाई ने अपने परिवार वालो के साथ थाना निवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई । रिपोर्ट पर से थाना निवाली पर अपराध क्रं. 85/2020 धारा 302,323,504,34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री संजयपाल मोरे द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी पिंटु पिता अम्बाराम का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।