मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, दोषियों को होगी इतने साल की जेल
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (coronavirus) से जंग लड़ रहे देशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है. मोदी सरकार (Modi Govt) एक ऐसा अध्यादेश लाई है जिसके मुताबिक मेडिकल टीम (Medical Team) पर हमला करने के दोषियों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी. यही नहीं अगर मेडिकल टीम पर गंभीर किस्म का हमला हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी. सरकार ने साफ कर दिया गया है अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लीनिक पर हमला होता है तो नुकसान के बाजार भाव से दोगुना हर्जाना वसूला जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये यह फैसला किया. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा.
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला मामलों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई है. केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत अध्यादेश लागू किया जाएगा जिसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा. 30 दिन में जांच पूरी होगी. एक साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 3 महीने से 5 साल कैद की सजा हो सकती है. 50 हार से 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है.