मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गोविन्द उर्फ भूरा पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी डांडिया दरवाजा खिमलासा जिला सागर म.प्र. की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बीना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 13.06.2020 को रात्रि 12 बजे से सुवह 08 बजे तक उसकी ड्यूटी थी उसने अपनी मोटर साइकिल रेल्वे क्वार्टर नं. डी 13 के सामने खडी करके ड्यूटी पर चला गया था। सुवह आकर जब देखा तो उसकी मोटर साइकिल नही थी। कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया था। गाडी नं. एम.पी. 15 एम.एम. 6986 था। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना बीना ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोविन्द उर्फ भूरा से पुलिस ने पूछताछ की जिसने मोटरसाईकिल चोरी करना बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गोविन्द का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।