मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपीगण संतोष लिटोरिया का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.12.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना बीना पुलिस ने कार्यवाही में कुरवाई रोड से आ रही एक मोटर साइकिल पर बैठे 02 व्यक्ति आरोपी धर्मेन्द्र यादव एवं संतोष लिटौरिया के पास से देशी मदिरा 320 पाव कुल 57 लीटर लगभग जप्त की थी। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी संतोष लिटौरिया का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

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