मोटरसाइकिल से यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले आरोपी को 12500 रूपये का जुर्माना से किया दंडित

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सागर. न्यायालय अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी करन सिंह राजाराम परमार उम्र 32 साल शास्त्रीय वार्ड, बीना जिला सागर को शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने, वाहन बीमा एवं मौके पर दस्तावेज ना होने पर 12500 रूप्ये के अर्थदंड या 15 दिवस का कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2020 को सर्वोदय चैराहे पर रविवार लाॅकडाउन होने से थाना बीना के सहा. उप. निरीक्षक  हमराह स्टाफ द्वारा वाहन की चैकिंग की जा रही थी। वाहन चैकिंग के दौरान उक्त आरोपी शराब के नशे में मोटर साइकिल क्रमांक एम पी 15 पी 2013 पर 03 सवारी बैठकर चलाते हुए मिला। वाहन के कागजात चैक करने पर बीमा नही होना पाया गया एवं उक्त आरोपी मोटर साइकिल चालक का मेडिकल परीक्षण शासकीय अस्पताल बीना से कराया जिसमें शराब पीये हुए पाया गया।
‘शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने एवं बीमा न होने एवं दस्तावेज पेश ना करने पर धारा 185, 128/177, 146/196 मोटर यान अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर मोटरसाइकिल जप्त की गई। उक्त मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियेाजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता द्वारा मोटर यान अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत जमाना लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसपर न्यायालय ने उक्त आरोपी करन सिंह  पर शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में 10000 रूप्ये एवं बीमा न होने पर 2000 रूप्ये  मौके पर दस्तावेज पेश न करने पर 500 रूप्ये का जुर्माना कुल 12500 रूप्ये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया।

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