मोटरसाईकिल से गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को 6 माह का कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी छोटेलाल अहिरवार सूरजपुर तिगैला के पास राजाबाबा तिगैला के पास रहता है मजदूरी का काम करता है दिनांक 23.12.18 को दिन में करीब 3:30 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा था तभी देवरदा तरफ से एक पल्‍सर लाल रंग की मोटरसाईकिल पर दो लड़के काफी रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए लाये एवं उसके घर के सामने रोड के उस तरफ पुराखेरा वाले जिसकी मोटरसाईकिल खराब होने से रोड के पास उसका नाती शिवांश यादव उम्र करीब 5 वर्ष को टक्‍कर मार दी जिससे उसके सिर एवं शरीर में चोटे आयी मौके पर शिवांश के दादा-दादी जिनके नाम वह नही जानता तथा उसके मोहल्‍ले वालो ने घटना देखी थी मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को लेकर कछया तरफ भाग गया था शिवांश यादव को उसकी दादी बल्‍देवगढ़ तरफ ईलाज को ले गयी थी। थाना बल्‍देवगढ़ पुलिस द्वारा फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 481/2018 अंतर्गत धारा 279,337,338 भादवि अभियुक्‍त के विरूद्ध लेखबद्ध की एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय टीकमगढ़ में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात प्रकरण की समस्‍त परिस्थितियों पर विचारोपरांत  अभियुक्‍त जानू उर्फ जान मोहम्‍मद को धारा 338 भादवि के अपराध में 06 माह का कारावास एवं 100/- रू के जुर्माने से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार राय द्वारा की गई।

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