मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी मंगल उर्फ मंगलसिंह पिता केरमसिंह निवासी जोबट, जिला अलीराजपुर की धारा 379 भादवि मे जमानत निरस्त। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादी सुभाष पानसेमल स्थित एक कालोनी में रहता था। दिनांक 26.06.2020 को करीबन 2ः00 बजे रात को फरियादी ने उसके घर के आगन में अपनी मोटर सायकिल को लॉक कर खड़ी कर दी थी और वह घर के अंदर सो गया था। सुबह 6ः00 बजे उठने के बाद उसने देखा कि उसके घर के आंगन में रखी मोटर सायकल कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया है। उसकी कालोनी में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की मोटर सायकिल को भी कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। दोनों मोटर साइकिलों को अज्ञात चुराकर ले गये। दोनो ने अपनी-अपनी मोटर सायकिल को आसपास तलाश किया लेकिर मोटर सायकल नहीं मिली। तत्पश्चात् फरियादी द्वारा थाना पानसेमल पर मोटर सायकल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त।