मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

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सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन उम्र 22 साल निवासी सुभाषनगर थाना मोतीनगर सागर एवं अमित रोहित(अहिरवार) उम्र 20 साल निवासी संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीश्री श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रोहित नायक ने थाना बीना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह बिलगौंया वार्ड में किराये के मकान में रहता है और फेरी लगाकर कपडे बेचने का काम करता है। दिनांक 29.09.2020 को उसकी टी.व्ही.एस अपाचे मोटर साइकिल उसके मकान के सामने से चोरी हो गयी है। रोजाना की तरह मोटर साइकिल लॉक करके रखी थी सुवह देखा तो नही मिली कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 379 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन एवं अमित रोहित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणराजा उर्फ राघवेन्द्र सेन एवं अमित रोहित(अहिरवार) का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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