मोटर साइकिल से अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजू पिता स्व. प्रहलाद सिंह आदिवासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम उदयपुर थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2019 को मुखविर से सूचना प्राप्त होने पर थाना केसली पुलिस शासकीय वाहन से मुखविर को लेकर मुखविर के बताये स्थान पर समनापुर के आगे मदनपुर रोड पर पहुचे। तभी एक पल्सर मोटर साइकिल पर 02 आदमी बैठे आते दिखे मुखविर ने बताया कि मोटरसाइकिल पर छोटू उर्फ ईश्वर एवं राजू आदिवासी है, जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन मोटर साइकिल में दोनों आदमी बीच में रखे अवैध शराब बोरी रोड पर फेंक कर रमनापुर तरफ भाग गये। प्लास्टिक की बोरी को खोलने पर उसमें देशी मसाला शराब 200 पाव एवं 100 पाव प्लेन देशी शराब कुल 300 पाव पाये गये। आरोपी के विरूद्व धारा 34(2) आवकारी अधि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजू आदिवासी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।