मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी पहुंचा जेल

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बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बड़वानी श्रीमती जयश्री आर्ययान मेहरा द्वारा अपने फैसले में मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी मुकेश पिता सुरसिह डावर उम्र 25 वर्ष निवासी तलुन जिला बड़वानी को धारा 379, भादवि में 09 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान अधिकारी ने बताया की घटना दिनांक 24.04.2018 को फरियादी मोटर सायकिल से अपनी बहु को चेकअप कराने के लिये महिला अस्पताल बड़वानी लाया था। करीबन दोपहर 1ः30 बजे मैंने अपनी मोटर सायकल हिरो सीडी डिलक्स काले रंग की क्रमाक एम.पी. 46 एम.पी. 4483 को महिला अस्पताल परिसर बड़वानी में लॉक करके बहु का चेकअप कराने अस्पताल के अंदर चला गया था। करीबन दिन के 2ः00 बजे चेकअप कराकर वापस आकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बड़वानी में की थी।

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