युवती को बेहोश कर बलात्कार करने वाले, आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अरूण पिता उमाशंकर साहू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना आगासौद आकर बताया कि दिनांक 05.10.2020 के रात करीब 11ः00 बजे की बात है वह घर पर सो रही थी। तभी आरोपी अरूण साहू घर में घुस आया और उसने फरियादिया को जगाया तो फरियादिया डर गयी और चिल्लाने लगी तो अरूण ने मुॅह पर कपडा रख दिया जिससे वह बेहोश हो गयी जब होश आया तो अरूण के घर में असाधारण स्थित में थी। आरोपी अरूण ने फरियादिया को बेहोश कर उसके साथ गलत काम किया। फरियादिया के घर वाले ढूढते हुए वहां आ गये तो आरोपी अरूण ने फरियादिया को कहा कि उसने किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देगा। डर के मारे फरियादिया ने किसी से कुछ ना कहा। फिर उसने माॅ और पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट लेख कराई।  रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरूण साहू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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