राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें निराकृत : कलेक्टर

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी.  प्राकृतिक आपदा दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, विशेष जीव जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला कार्यालय में स्थापित राहत शाखा इन प्रकरणों का निराकरण कर सहायता राशि सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित करता है। कलेक्टर  श्याम धावडे़ ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत कर हितग्राही को शीघ्र सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को किसी भी कारण से लंबित न रखते हुए शीघ्र निराकृत करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मानवीय क्षति की दशा में 4 लाख रूपये की राशि सहयोग के रूप में प्रदान की जाती है। कलेक्टर  श्याम धावड़े के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर  बालेश्वर राम ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के नवीन प्रकरणों के जल्द निराकरण तथा हितग्राहियों के सुविधा के लिए सर्व तहसीलदारों को दिशा-निर्देश देते हुए प्रकरणों की जानकारी पे्रषित की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के नये प्रकरणों को तहसील कार्यालय के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। बालेश्वर राम ने बताया कि हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर श्याम धावड़े ने यह निर्णय लिया है कि सभी प्रकरणों का भुगतान शीघ्र तहसील कार्यालय के माध्यम से हो तथा भुगतान संबंधी सभी जानकारी कलेक्टर कार्यालय राहत शाखा को भेजी जायें। राहत शाखा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के 34 हितग्राहियों के लिए 1 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील बलरामपुर के 5 प्रकरणों के लिए 20 लाख रूपये, कुसमी के 7 प्रकरणों के लिए 28 लाख रूपये, राजपुर के 02 प्रकरणों के लिए 8 लाख रूपये, वाड्रफनगर के 09 प्रकरणों के लिए 36 लाख रूपये एवं तहसील रामानुजगंज के 11 प्रकरणों के लिए 44 लाख रूपये की राशि हितग्राहियों को दिया जाएगा।

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