राजीव गांधी केस में 29 साल से जेल में काट रहा सजा, संजय दत्‍त की रिहाई पर उठाए सवाल


मुंबई. राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त ने बंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट कांड में दोषी ठहराये गये अभिनेता संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई का ब्योरा मांगते हुए बंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. ए जी पेरारिवलन को नौ वोल्ट की दो बैटरियां उपलब्ध कराने के कारण 19 साल की उम्र में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी. इन बैटरियों का इस्तेमाल उस बम में किया गया था जिसके फटने से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी.

पेरारिवलन फिलहाल चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल में है. पिछले 29 सालों से सलाखों के पीछे रह रहे इस व्यक्ति ने पिछले सप्ताह वकील नीलेश उके के मार्फत बांबे हाई कोर्ट में अर्जी दी क्योंकि वह सूचना के अधिकार के तहत अपने सवालों का महाराष्ट्र जेल विभाग से जवाब हासिल करने में असफल रहा था.

256 दिन पहले रिहाई
संजय दत्त को 2006-2007 में विशेष अदालत ने हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी लेकिन कारावास की अवधि घटाकर पांच साल कर दी थी. मई 2013 में संजय दत्त ने यरवदा जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण किया था. सजा के दौरान उन्हें कई मौकों पर छुट्टी और पेरौल दिया गया तथा 25 फरवरी, 2016 को उन्हें 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया था.

पेरारिवलन की याचिका के अनुसार उसने मार्च 2016 में यरवदा जेल को आरटीआई आवेदन देकर यह जानना चाहा कि संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई से पहले केंद्र और राज्य सरकार की राय ली गई थी या नहीं. जवाब नहीं मिलने पर वह अपीलीय प्राधिकरण के पास पहुंचा जिसने यह कहते हुए उसे सूचना देने से इनकार कर दिया कि इसका संबंध तीसरे व्यक्ति से है. फिर वह राज्य सूचना आयोग पहुंचा जिसने ‘अपर्याप्त और अस्पष्ट’ आदेश जारी किया. तब वह हाई कोर्ट की शरण में आया है. अगले सप्ताह पेरारिवलन की अर्जी पर सुनवाई होने की संभावना है.

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