रात्रि के समय गरीब की झुग्गीन में आग लगाकर आर्थिक क्षति कारित करने वाले आरो‍पी की जमानत निरस्त

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भोपाल. जिला न्यायालय में मुख्य न्याययिक दण्डाकधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में आरोपी चंदन करोसिया ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और पुलिस द्वारा झूठा मामला पंजीबद्ध करने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्याा शुक्लाा ने बताया कि आरोपी ने झुग्गीा के पास आग लगाकर वहां रहने वाले रहवासी को आर्थिक क्षति पहुँचाई है आरोपी के उक्त कृत्य से कोई बडी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी चंदन करोसिया की जमानत निरस्त कर दी गयी।

एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि फरियादिया द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 08/09/2020 को रात्रि करीब 11. 30 बजे जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी उसने देखा कि उसकी झुग्गी् में नाले की तरफ से आग लगी हुई है वह तुरंत बाहर आई और 100 नंबर पर फोन लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची और आग बुझाई। उक्त आग से फरियादिया के घर का सामान जल गया, जिससे उसे लगभग 35000 रूपये का नुकसान हुआ। उक्त मामला थाना हबीबगंज के अपराध क्रमांक 783/2020 के अंतर्गत धारा 436 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी चंदन एवं अन्यध को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

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