September 10, 2020
रात्रि में घर में घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भोपाल. जिला भोपाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान के न्यायालय में अशोका गार्डन इलाके में फरियादिया के घर में रात्रि में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी जुबेर अहमद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है राज्य की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते एवं श्रीमती कोमिला किरतानी के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर महिला उत्पीडन से संबंधित है। आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित होगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियोक्त्री आरोपी को पिछले 6-7 महिने से जानती थी, वह उसके रिश्तेदार के यहां उससे मिली थी। आरोपी की अभियोक्त्री से सामान्य बातचीत होती थी। दिनांक 19-08-2020 को फरियादिया घर पर अकेली थी उसके पति भोपाल से बाहर गये थे। रात साढे दस बजे आरोपी अभियोक्त्री की मर्जी के बिना उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पति के वापस आने पर अभियोक्त्री ने आरोपी के विरूद्ध थाना अशोका गार्डन में रिपोर्ट की थी।