रात्रि में घर में घुसकर स्‍त्री की लज्‍जा भंग करने वाला आरोपी गया जेल

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भोपाल. घर में घुसकर स्‍त्री का लज्‍जा भंग करने वाला आरोपी अमित जैन ने भोपाल मे  न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और रंजिशवश झूठा फंसाने की बात कही। शासन की ओर पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के विरूद्ध अपराध में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है आरोपी द्वारा घर में घुसकर लज्‍जा भंग करने जैसा घिनौना अपराध किया गया है ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नही दिया जा सकता। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा मामले को गम्‍भीर मानते हुए  माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी अमित जैन  की जमानत निरस्‍त करते हुए जेल भेज दिया गया।

अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  दिनांक 11.09.2020 की रात्रि में पीडिता ने अपने पति के साथ थाना निशातपुरा भोपाल में उपस्थि‍त होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं  पूजा कॉलोनी करोंद भोपाल में परिवार सहित किराये के मकान में रहती है और घर का काम करती हूं। आज दिनांक 11.09.2020 को रात्रि लगभग 10:40 बजे जब मैं घर में अकेली थी मेरे पति बाहर घूमने गये थे दरवाजा अटका था तभी मुझे अकेला पाकर पडोस में रहने वाला अमित जैन घर के अन्‍दर आया और बोला , मेरे साथ बैठो और बात करों , मेरे द्वारा मना करने पर आरोपी घर के अन्‍दर चढ कर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड लिया , जब मैं चिल्‍लाई तो पडोस की महिलाए आ गई आरोपी भागते हुए बोला कि आज तो छोड दिया , यदि बात नही की तो जान से खत्‍म कर दूंगा। मेरे पति के आने पर मैंने घटना बताई और थाने आई । थाना निशातपुरा द्वारा उक्‍त सूचना पर आरोपी अमित जैन के विरूद्ध धारा 456, 354, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय पेश किया गया।

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