रेत का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

बड़वानी. पुलिस थाना ठीकरी से जेसीबी मशीन द्वारा रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने वाले आरोपी चालक विनोद पिता रमेश निवासी अभाली एवम जेसीबी मशीन के पंजिकृत स्वामी जयपाल पिता राजेन्द्र मंडलोई कापल्या खेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के सामने प्रस्तुत किया गया था जँहा से न्यायालय द्वारा आरोपियों को केंद्रीय जेल बड़वानी भेज गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहा द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन आरोपी विनोद जो कि जेसीबी मालिक के द्वारा नियोजित था राहड़कोट नर्मदा नदी के किनारे नन्दगाँव में अवेधरूप से जेसीबी मशीन से रेत का उत्खनन कर रहा था जिसे खनिज विभाग के द्वारा पकड़ा गया था,थाना ठीकरी में खनिज विभाग की और से रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर जेसीबी मशीन जब्त की गई थी।