रेत का डंफर मे अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल

File Photo

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार को धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी शांतिलाल निनामा के लिखित आवेदन पर थाना बड़वानी द्वारा रेत की चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालक आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत अपराध पंजीवद्ध किया गया था। उक्त आरोपी द्वारा डंफर क्रमांक एम.पी.09 एच.जे.1185 द्वारा बालु रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी दिपक को गिरफतार करयायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!