रेत ठेके में जमा निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निवास प्रमाण पत्र को लेकर उठे सवाल जांच की हुई मांग

बिलासपुर. जिला खनिज न्यास परिशद के सदस्य प्रमोद नायक ने जिला खनिज अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से जिलाधीश बिलासपुर को लिखा पत्र सौपा। पत्र रेत ठेके की प्रक्रिया के दौरान मंथन सभागृह में उपस्थित होकर आपत्ति लगाते हुये सौपा गया। पत्र मंे मांग किया गया है कि निविदा फार्म के साथ निविदाकारों ने रेत ठेके लेने के लिए जो डिमाण्ड ड्राफ्ट व निवास प्रमाण पत्र जमा किया गया है। उसकी जांच की जाये। जानकारी प्राप्त हो रही है कि जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट वैद्यानिक नहीं है। चूंकि बिलासपुर में फर्जी डिमाण्ड ड्राफ्ट के मामले शराब ठेके के मामले में पहले हो चुके है, इसलिए प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्टों की जाचं जिला स्तर अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर बैंक अधिकारियांे को शामिल कर किया जावे। अवै़द्य प्राप्त होने वाले डिमाण्ड ड्राफ्टों पर एफआईआर कर कार्यवाही की जावे। उसी तरह प्रमोद नायक ने बडी संख्या में निवास प्रमाण पत्र बनने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदाकारेां के निवास प्रमाण पत्रों पर भी आशंका जताई है और जांच की मांग की है। पत्र सौपते समय प्रमोद नायक के साथ अभय नारायण राय एवं तैययब हुसैन भी उपस्थित थे। जिला खनिज अधिकारी श्री मिश्रा ने पत्र लिया और कहा कि आपकी आपत्ति पत्र को मैं स्वीकार करता हूं। इस संबंध में संचालक खनिज विभाग से भी मैने बात कर ली है। टेण्डर की प्रक्रिया नहीं रूकेगी लेकिन प्रक्रिया के बाद डिमाण्ड ड्राफ्ट और निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावेगी। यदि सफल निविदाकार का डिमाण्ड ड्राफ्ट और निवास प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा एवं उसके उपर वैद्यानिक कार्यवाही भी कि जावेगी । बचे निविदाकारेां के लिए पुनः लाटरी निकाला जावेगा। पत्र सौपते वक्त एस डी एम पटेल जी उपस्थित थे उन्होने कहा कि लिखित में आयी आपत्ति की जांच सक्षम अधिकारी से करायी जावेगी।
गौरतलब है कि रेत ठेके के दौरान दो महीने में हजारों के संख्या में नये निवास प्रमाण पत्र बनाये गये है। निविदाकारों ने दो से चार घण्टे के भीतर नये निवास पत्र प्राप्त कर कर लिये है । जिससे आशंका उत्पन्न हो रही है कि प्राप्त निविदा में आये दस्तावेज प्रमाणिक है या नहीं। उक्त जानकारी प्रमोद नायक – जिला खनिय न्यास परिषद के सदस्य ने दी है।

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