रोजगार गारंटी योजना में नियोजित मजदूरों की संख्या बढ़ायें : कलेक्टर
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही.कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने शासन की फ्लैगशिप सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के क्रियान्वयन की गौरेला विकासखण्ड के ग्राम धनौली में बैठक लेकर समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियो को समन्वय से कार्य करते हुए सुराजी ग्राम योजना अंतर्गत सभी कार्यो को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठान निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। उन्होंने ग्राम धनौली में गौठान, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, नाडेप टांके का निरीक्षण किया और गौठान शेड में ही अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों की सुराजी ग्राम योजना में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बाड़ी विकास में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जिस से ग्रामीण महिलाएं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बाड़ी में मुनगा तथा अन्य पौधों का रोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाड़ी में उत्पादित सब्जी का उपयोग समीपस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, शालाओं में किया जाए जिस से क्षेत्र के बच्चों और छात्र-छात्राओं को पोषणयुक्त भोजन नियमित रूप से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पर्यावरण को बचाने के लिए नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जीवन यापन का प्रमुख जरिया है। इससे किसानों की क्रयशक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को भरपूर आमदनी मिले इसके लिए सुराजी गांव योजना के विभिन्न घटकों में प्रभावी तरीके से कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी योजना के माध्यम से निर्मित गौठानो में पशुधन के स्वास्थ्य एवं चारा उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे फसल चराई की समस्या से जहां किसानों को निजात मिलेगी, वहीं गौठान में पशुओं के नस्ल सुधार से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने गौठान में पशुओं के गोबर से कंपोस्ट और वर्मी खाद बनाने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए जिसका उपयोग जैविक खेती में करने से पौष्टिक आहार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों से दूषित भोजन की जगह जैविक खेती के खाद्यान्न और कृषि उत्पाद प्राप्त होंगे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर होंगे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नरवा-गरवा-घुरुवा-बाड़ी योजना के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की तथा मनरेगा के कार्य अधिक संख्या में प्रारम्भ करने के साथ साथ मनरेगा में नियोजित मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अजीत वसंत, अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी, परियोजना प्रशासक श्री बी के राजपूत, जनपद पंचायत गौरेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ पी शर्मा सहित कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन, उद्यानिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जलसंसाधन सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
स्टेशनरी, कृषि मशीनरी विक्रय, डेली नीड्स, मिल्क पार्लर आदि दुकानें अब निर्धारित समय तक रहेंगी खुली : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में जिले में निम्न गतिविधियों को छूट प्रदान किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि पूर्व में जारी समेकित निर्देश के अंतर्गत कृषि उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी। आयातध्निर्यात हेतु पैक हाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षक एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान, मधुमक्खी पालन के प्लाटिंग मटेरियल, मधुमक्खी काॅलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर परिवहन, छात्रों के लिये शैक्षणिक किताबों की दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें, व्यक्तियों के आवागमन के बारे में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है। वन कार्यालयों अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवाएं दे रहे केयर गिवर सम्मिलित हैं। पब्लिक यूटिलिटी में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है। आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे की ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है। बोर खनन की गतिविधियां (इस हेतु आवश्यक पास कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा परीक्षण कर जारी किया जाएगा। दुकानों के संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है। प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, खादध्उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चैपाया, मछली चारा), डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान, वाटर केन, पनीर एवं दूध से निर्मित मिठाईयो की दुकान खुली रहेगी। प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक मिल्क पार्लर खुला रहेगा। सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 7 से अपरान्ह 1 बजे तक आटो मोबाईल, टायर एवं टायर पंचर की दुकान, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सेनेटरी (प्लंबर) आयटम, निर्माण सामग्रियों जैसे सीमेंट, सरिया आदि की दुकान खुली रहेगी। सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक बिजली पंखें की दुकाने खुली रहेंगी एवं बाकी दिवस घर पहुंच सेवा प्रदान करेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी।
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