लोहे का छुरा लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पल्टू उर्फ अंकित लोधी निवासी सुखचैन वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार नायक ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी द्वारा अपराध पता साजी के दौरान इलाका भ्रमण कर वापिस आते समय रामघाट तिराहा के पास मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि एक व्यक्ति नगर पालिका चौराहे पर हाथ में लोहे का छुरा लेकर आने-जाने वालों को धमका रहा है, गालियां देते हुए उत्पात मचा रहा है व हवा में छुरा लहरा रहा है तब मुखविर की सूचना तस्दीक करने पर नगर पालिका देवरी पहुंचकर देखने पर एक व्यक्ति उत्पात मचाते हुए एवं लोहे का छुरा लहराकर बोल रहा था कि यदि कोई मेरे सामने आया तो छुरा से मार डालूगा। तब पुलिस ने घेराबंदी कर हमराह स्टाफ की मदद से आरोपी को पकडकर पूछने पर उसने नाम पल्टू उर्फ अंकित बताया और देवरी का रहने वाला बताया। आरोपी के हाथ से छुरा छुडाकर छुरा रखने का लाईसेंस पूछे जाने पर नही होना बताया। समक्ष गवाहन छुरा को जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध अंतर्गत धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अंकित लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।