लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की अपर सत्र न्यायालय ने भी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय पंकज यादव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण बलीराम पिता धनीराम यादव उम्र 30 साल एवं देशराज पिता धनीराम यादव उम्र 25 साल, दोनो निवासी कृष्णानगर थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक ने शासन का पक्ष रखा।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 30 जुलाई 2020 को फरियादी जोकि सब्जी बेचता है का बेटा अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने जा रहा था जैसे ही वह घर के बाहर निकला तो पड़ोस में रहने वाला देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उसे रोक लिया और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। फरियादी के बेटे ने गाली देने से मना किया तो बलिराम ने उसे लोहे के पाइप से एवं देशराज यादव ने डंडे से मारपीट की जिससे उसके सिर, नाक एवं अन्य अंगों में चोट कारित हुई।
बेटे को बचाने फरियादी उसकी पत्नी एवं उसकी रिश्तेदार आ गई तो देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उनसे भी मारपीट की जिससे उन्हें चोट कारित हुई। आरोपीगण में फरियादी एवं अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मकरोनिया में दर्ज कराई गयी। थाना मकरोनिया ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान सीटी स्केन में डॉक्टर द्वारा अस्थि भंग का लिखे जाने से धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपीगण बलिराम यादव एवं देशराज यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आरोपीगण का जमानत आवेदन धारा 437 द.प्र.सं. निरस्त कर दिया था। आरोपीगण के अधिवक्ता ने पुनः जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण बलिराम यादव एवं देशराज यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।