वन विभाग के जिला समन्‍वयकों की वन्‍य प्राणी के प्रकरणों के संबंध में की गई ऑनलाईन समीक्षा बैठक

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पुरूषोत्‍तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की अध्‍यक्षता में दिनांक 25.09.2020 को ऑनलाईन बेवेक्‍स एप के माध्‍यम से ‘’ वन विभाग के कार्यों ‘’ के प्रकरणों के संबंध में म.प्र. के समस्‍त जिला समन्‍वयकों के कार्य की समीक्षा श्रीमती सुधा विजयसिंह भदौरिया द्वारा वन एवं वन्‍य प्राणी राज्‍य समन्‍वयक लोक अभियोजन भोपाल म.प्र. मुख्‍यवक्‍ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में व्‍याख्‍यान, समीक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी एवं कार्यक्रम का संचालन का किया गया। उक्‍त समीक्षा बैठक में संपूर्ण म.प्र. से जिला समन्‍वयक वन एवं वन्‍य प्राणी से संबंधित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।

संचालन द्वारा सभी जिला समन्‍वयकों को निर्देशित किया गया कि वन्‍य प्राणी के अपराधों से संबंधित प्रकरणों को जो गंभीर प्रकृति के हो उन प्रकरणों को चिन्‍हित करवाये जाने का निर्देश दिया जिससे सुचारू रूप से प्रकरण का संचालन किया जा सके तथा आरोपी को उचित दंड से दंडित करवाया जा सके। माननीय संचालक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्‍येक जिले से वन्‍य प्राणी से संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्रत्‍येक माह की 10 तारीख तक राज्‍य समन्‍वयक श्रीमती सुधा विजय सिंह भदौरिया के माध्‍यम से संचालनालय को प्रेषित की जावें। उक्‍त समीक्षा बैठक में जिला टीकमगढ़ से जिला समन्‍वयक वन एवं वन्‍य प्राणी के श्री प्रमोद कुमार राय सम्मिलित हुए।
(Pressnote 2) *दहेज-हत्‍या के आरोपीगण को जेल वारंट जारी कर, भेजा न्‍यायिक अभिरक्षा में*
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 09.02.2019 को मृतिका को आरोपीगण राजेश विश्‍वकर्मा, तुलषा विश्‍वकर्मा, मानकुंवर विश्‍वकर्मा एवं दिनेश विश्‍वकर्मा सभी आरोपीगण निवासी छिदारा थाना पलेरा द्वारा प्रताडि़त करने पर मृतिका ने स्‍वयं को आग लगा ली जिससे उसकी मृत्‍यु हो गई। जिस पर थाना पलेरा के अपराध क्रमांक 242/2019 अंतर्गत धारा 304बी भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। पूर्व में आरोपीगण फरार होने से आज दिनांक 26.09.2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री एम.पी. रैकवार ने अपने तर्क रखे जिससे सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा जेल वारंट जारी कर न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।
(3)*बलात्‍संग एवं मारपीट के आरोपीगण की जमानत निरस्‍त कर, भेजा जेल*
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 24.09.2020 को फरियादिया ने अपनी लड़की के साथ उपस्थित होकर लिखित आवेदन थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय का दिया कि ग्राम खुड़न के रामदयाल यादव व आशीष यादव ने दिनांक 24.09.2020 को रात 9 बजे जब मैं अपनी लड़की के साथ अपने खेत पर थी तभी दोनों आरोपीगण हाथ में कुल्‍हाड़ी और डंडा लेकर आये और मुझे मॉ-बहिन की गालियॉं देने लगे और जबरदस्‍ती मेरा अपहरण कर अपने खेत पर ले गये और वहां बने कमरे में मुझे बंद कर, बारी-बारी से बलात्‍कार किया। फरियादिया  के चिल्‍लाने पर आरोपी रामदयाल ने उसका मुह दबा कर गला पकड़ लिया और आरोपी आशीष ने उसे बाएं हाथ में कुल्‍हाड़ी मारी फिर दोनों आरोपीगण वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद फरियादिया की लड़की और उसके बहनोई घटनास्‍थल पर पहुंचे जिनके साथ फरियादिया घर वापिस आयी। फरियादिया के आवेदन पर थाना बल्‍देवगढ़ में अपराध क्रमांक 338/2020 अंतर्गत धारा 376(डी), 365, 342, 323, 294, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ (म.प्र.) के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन पर शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर आरोपीगण को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
(4) *एन.पी. पटेल, एडीपीओ, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुरस्‍कृत*
टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि श्री एन.पी. पटेल, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ में उत्‍कृष्‍ट एवं प्रसंशसनीय कार्य हेतु पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन द्वारा पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के माध्‍यम से प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्‍मानित किया गया है। उक्‍त प्रशस्ति पत्र तीन प्रकरणों में उत्‍कृष्‍ट कार्य हेतु प्रदान किये गये हैं जो निम्‍नानुसार हैं :-
(1) थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 28/2018 धारा में 363,366,376,506 भादवि 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट आरोपीगण महेन्‍द्र लोधी एवं तीन अन्‍य आरोपी को निर्णय दिनांक  12.02.2020 को  प्रत्‍येक आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्‍येक को पॉंच-पॉंच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
(2) थाना मोहनगढ़ के अपराध क्रमांक  82/2019 अन्तर्गत धारा 376 भादवि 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट में आरोपी लखन केवट को निर्णय दिनांक 19.02.2020 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
(3)थाना देहात के अपराध क्रमांक 99/2018 अन्तर्गत धारा 363,366,376(2)(एन) भादवि 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आरोपी महेन्‍द्र कुशवाहा को निर्णय दिनांक 31.01.2020 को 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया।
ज्ञातव्‍य है कि उक्‍त तीनों प्रकरण शासन के जघन्‍य, चिन्हित एवं सनसनीखेज श्रेणी के थे जिनकी मॉनीटरिंग शासन स्‍तर पर प्रत्‍येक माह की जाती है एवं इन प्रकरणों में दोषसिद्धी प्राप्‍त करने पर अभियोजन अधिकारी/विवेचक को पुरस्‍कृत किया जाता है। इसी अनुक्रम में श्री एन पी पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ को पुरस्कृत किया गया है।

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