विदेशी तबलीगी जमाती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय ने किया था ब्लैकलिस्ट


नई दिल्ली. तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुडे़ विदेशी नागरिकों ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इन विदेशी तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में सात विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताया है.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया.

दरअसल बीते 2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी थी, जो उस वक्त भारत में मौजूद थे. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किया थे.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस फैसले के बाद, 4 अप्रैल को सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन इसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई. याचिका में इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है.

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